
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank Of India (RBI)) ने दो सहकारी बैंकों (two co-operative banks) पर प्रतिबंध (ban) लगाया है। आरबीआई ने कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक नियमित और महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक पर उनकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिबंधित किया है। इस प्रतिबंध के बाद दोनों बैंकों के ग्राहक अपने खातों से पैसा नहीं निकाल सकेंगे।
रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जारी अलग-अलग बयान में कहा कि श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक और नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक पर प्रतिबंध 6 महीने के लिए लागू रहेगा। दोनों बैंकों की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए सभी बचत बैंक, चालू खातों और जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं है, लेकिन जमा को लेकर कर्ज को समायोजित करने की अनुमति दी गई है।
बैंक नियामक के मुताबिक नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक के 99.87 फीसदी जमाकर्ता जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) बीमा योजना के दायरे में हैं। इसी तरह श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक के 99.53 फीसदी जमाकर्ता भी डीआईसीजीसी बीमा योजना के दायरे में हैं। आरबीआाई ने कहा कि पाबंदियों के मद्देनजर दोनों बैंक पूर्व-मंजूरी के बिना कोई नया कर्ज नहीं दे सकते और न ही लोन का नवीनीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें कोई निवेश करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन दोनों बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंक का कामकाज जारी रखेंगे। (एजेंसी, हि.स.)
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