
इंदौर। अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से चलाए जा रहे अग्रवाल पब्लिक स्कूल की 2 करोड़ की टैक्स वसूली फिलहाल टल गई है। इस मामले में नगर निगम के अपर आयुक्त राजस्व द्वारा जारी आदेश को अपीलीय कोर्ट ने निरस्त करते हुए पुन: सुनवाई कर विधि सम्मत आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं।
उक्त स्कूल को 15 फरवरी 2020 को नोटिस जारी कर 2 करोड़ से अधिक बकाया टैक्स जमा करने को कहा गया। इसमें शिक्षा उपकर एवं अर्बन टैक्स भी शामिल किए गए थे। इस नोटिस के खिलाफ अपर आयुक्त राजस्व नगर निगम के समक्ष अपील पेश की गई। इसे निरस्त कर दिया गया। इस पर ट्रस्ट द्वारा सेशन कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विशाल बाहेती के माध्यम से अपील दायर की गई।
इसमें कहा गया कि यह स्कूल मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत संचालित हो रहा है। हाईकोर्ट के न्याय दृष्टांतो का हवाला देते हुए कहा गया कि जिन शैक्षणिक संस्थाओं को नगरपालिका अधिनियम 136 (ग) के अंतर्गत संपत्ति कर की छूट प्रदान की गयी है। उनसे शिक्षा उपकर एवं नगरीय कर भी नहीं लिया जा सकता है। इस तथ्य को नगर निगम द्वारा विचार में न लेकर उक्त आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है।
सभी के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार त्यागी की कोर्ट ने माना कि अपर आयुक्त राजस्व का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, इसे अपास्त किया जाता है एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी पक्ष के द्वारा उनके समक्ष पूर्व में प्रस्तुत की गई आपत्तियों के संबंध में पुन: सुनवाई का अवसर देकर, विधिक प्रावधानों एवं म.प्र. राज्य के द्वारा समय-समय पर जारी नोटिफिकेशन के प्रकाश में विधिसम्मत आदेश पारित करें एवं आलोच्य आदेश के उपरांत यदि उसके पालन में यदि अन्य कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई हो तो वे भी निरस्त समझी जाए।
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