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भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता, सरकारी नौकरियों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

November 07, 2024

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme) ने गुरुवार को कहा कि सरकारी नौकरियों (Government Jobs) में नियुक्ति के नियमों (Rules) में तब तक बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा निर्धारित न किया गया हो. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है.


पीठ ने कहा, ‘भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित सूची में दर्ज पात्रता मानदंड को भर्ती प्रक्रिया के बीच में तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न दें या विज्ञापन मौजूदा नियमों के विपरीत न हो.’ पीठ में जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे. उन्होंने सर्वसम्मति से कहा कि यदि मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत मानदंडों में बदलाव की अनुमति है तो इन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होना चाहिए, मनमाना नहीं.

पीठ ने कहा कि वैधानिक शक्ति वाले मौजूदा नियम प्रक्रिया और पात्रता दोनों के संदर्भ में भर्ती निकायों पर बाध्यकारी हैं. पीठ ने कहा, ‘चयन सूची में स्थान मिलने से नियुक्ति का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं मिल जाता. राज्य या उसकी संस्थाएं वास्तविक कारणों से रिक्त पद को न भरने का विकल्प चुन सकती हैं.’ हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि रिक्तियां मौजूद हैं, तो राज्य या उसकी संस्थाएं मनमाने ढंग से उन व्यक्तियों को नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकती जो चयन सूची में विचाराधीन हैं.

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