
कर्नाटक । कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने मंगलवार को पोस्ट हटाने की शर्तों के साथ कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट (twitter account) को ब्लॉक करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है. कांग्रेस को प्रतिवादी के कॉपीराइट का उल्लंघन (Copyright infringement) करने वाले पोस्ट के स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराने होंगे.
एमआरटी (MRT) म्यूजिक कंपनी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा (bhaarat jodo yaatra) के हैंडल पर KGF-2 के गानों के साथ वीडियो शेयर किए गए. कंपनी ने कांग्रेस पर कॉपी राइट का केस किया था. जिसके बाद बेंगलुरु की एक अदालत ने कांग्रेस (Congress) और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था.
इसके बाद कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कांग्रेस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर (petition filed) कर निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी.
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