
इंदौर। एक तरफ नगर निगम शासन के निर्देश पर अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया में जुटा है, तो दूसरी तरफ बिजली कम्पनी ने भी एक बड़ी राहत अवैध कालोनियों में रहने वाले रहवासियों को दी है। अब उन्हें निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वैध स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जा सकेगा। हालांकि इसका शुल्क कुछ अधिक तय किया गया है। मगर अभी अस्थायी कनेक्शन लेने पर बिजली बिल अधिक हर महीने चुकाना पड़ता है, उससे राहत मिल जाएगी। नए निर्देशों के मुताबिक 1500 स्क्वेयर फीट के भूखंड मालिक को 72560 रुपए, तो 500 स्क्वेयर फीट के भूखंड पर 35123 रुपए की राशि वैध कनेक्शन के लिए लगेगी। वहीं इसके अलावा अगर कालोनी के सभी रहवासी मिलकर एक साथ आवेदन करते हैं तो बिजली कम्पनी उसका आंकलन कर ली जाने वाली राशि जमा करवाकर पूरी कालोनी को भी वैध कनेक्शन दे सकेगी।
वर्षों पहले अवैध कालोनियों में किसी भी तरह का विकास कार्य भी नहीं कराया जा सकता था और ऐसा करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तह कार्रवाई भी होती थी। मगर उसके बाद नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए कि अवैध कालोनियों में भी वे रहवासी संघों के आवेदन पर विकास कार्य कर सकते हैं, जिसके चलते इंदौर नगर निगम ने भी शहर की कई अवैध कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं सडक़, बिजली, पानी, ड्रैनेज की सुविधाएं उपलब्ध कराई और अभी विधानसभा चुनाव के चलते शासन के निर्देश पर इंदौर सहित प्रदेशभर में अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। निगम सीमा में शामिल अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया निगम के कालोनी सेल ने शुरू कर दी है। वहीं अब इंदौर की पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी अवैध कालोनियों में रहने वाले लोगों को स्थायी वैध विद्युत कनेक्शन भी उपलब्ध करा रही है।
इंदौर के साथ-साथ कम्पनी के अधीन आने वाले सभी 15 जिलों के अवैध कालोनी में रहने वाले रहवासियों को यह सुविधा मिलेगी। इसमें 500 से लेकर 1000, 1500 स्क्वेयर फीट के भूखंड स्वामियों से ली जाने वाली राशि भी तय कर दी गई है, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन, सिक्युरिटी डिपॉजिट, मीटर चार्ज और सप्लाय फ्लो जैसे 5 मदों में यह राशि ली जाएगी और कुल 500 स्क्वेयर फीट के भूखंंड स्वामी को 35123 रुपए, तो 1000 स्क्वेयर फीट पर यह राशि 52124 और 1500 स्क्वेयर फीट के भूखंड पर बने मकान मालिक से 72560 रुपए का कुल शुल्क लिया जाएगा। इसके एवज में 500 फीट के भूखंड पर दो किलोवॉट, एक हजार स्क्वेयर फीट के मकान को तीन किलोवॉट और 1500 स्क्वेयर फीट तक के मकानों को 4 किलोवॉट का वैध कनेक्शन देंगे। इसके अलावा अगर पूरी कालोनी के रहवासी एक साथ सामुहिक आवेदन भी वैध कनेक्शन के लिए करते हैं तो इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य खर्च का आंकलन कर बिजली कम्पनी निर्धारित शुल्क जमा करवाकर पूरी कालोनी के रहवासियों को भी एक साथ वैध कनेक्शन दे सकेगी। इसमें जो कुल खर्चा होगा वह सभी रहवासी आपस में बांट लेंगे।
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