
भोपाल। पुलिस (Police) में रहकर प्रदेश की लंबे अरसे तक सेवा करने वाले अफसरों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण (Corona infection) के बीच ही मकान छोडऩा होगा। पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) अपने ऐसे सेवानिवृत्त अफसरों और कर्मचारियों ने मकान खाली करवाने को लेकर सख्त हो गया है, जिनकी रिटायरमेंट (Retirement) के बाद 15 मार्च तक शासकीय मकान (Government House) में रहने की पात्रता थी। अब ऐसे पुलिस अफसर (Police officer) और कर्मचारियों को तत्काल मकान खाली करना होगा। पुलिस (Police) की सेवा से पृथक किए गए व्यक्ति और जिन पुलिसकर्मियों (Policemen) के तबादले हो गए हैं और वे नियम समय सीमा के बाद भी सरकारी मकान में जमे हुए हैं तो अब उन पर पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) सख्त होने जा रहा है। पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने इस संबंध में प्रदेश पुलिस (Police) की सभी इकाईयों के प्रमुखों को आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के मुताबिक मकान में रहने की अनुमति अवधि समाप्त होने के बाद भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी इकाई के आवासों में अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं उनके आवास तत्काल खाली करवाए जाएं। जिन्होंने अनाधिकृत कब्जे कर रखे हैं ऐसे आवासों की सूची और वर्तमान अनाधिकृत कब्जाधारियों की जानकारी भी पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने संबंधित ईकाईयों से तलब की है।
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