
वॉशिंगटन। राष्ट्रपति ट्रंप (Trup) ने H-1B वीजा धारकों (Visa Holders) को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने H-1B से जुड़े एक ऐसे अध्यादेश (Ordinance) पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें यह वीजा रखने वालों को अमेरिका (America) में तभी प्रवेश मिल सकेगा, जब उन्होंने करीब 1 लाख डॉलर या 88 लाख रुपये इसके लिए अतिरिक्त फीस जमा की हो। ट्रंप के इस आदेश के बाद अमेरिकी कंपनियों में भी खलबली मच गई है।
ऐसे में अमेरिका के इमिग्रेशन वकीलों और कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी जारी करते कहा है, “जो वीज़ा धारक अमेरिका के बाहर हैं, वे तुरंत वापस लौट आएं, नहीं तो 21 सितंबर से लागू होने वाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई घोषणा के चलते वे अमेरिका में फंस सकते हैं या फिर उन्हें दोबारा प्रवेश नहीं मिल पाएगा।”
ट्रंप ने शुक्रवार को एक घोषणा-पत्र (Proclamation) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार अब “स्पेशलिटी ऑक्युपेशन” में काम कर रहे नॉन-इमिग्रेंट्स को तभी अमेरिका में प्रवेश मिलेगा जब उनकी H-1B याचिका के साथ $100,000 की अतिरिक्त फीस जमा की गई हो। यह नया नियम 21 सितंबर 2025 को सुबह 12:01 बजे से लागू हो जाएगा।
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