
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को केएएल एयरवेज (KAL Airways) और व्यवसायी कलानिधि मारन (Kalanithi Maran) द्वारा स्पाइसजेट (SpiceJet) से 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने (Damages) की मांग वाली अपील खारिज (Appeal Dismissed) कर दी है।
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