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SC ने CM हेमंत सोरेन को दी राहत, ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर लगाई रोक

February 25, 2026

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत पर चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने ED से कहा कि आपने कई बड़े केस दर्ज कर रखे हैं. बेहतर हो आप उन पर ध्यान दें.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने हेमंत की याचिका पर ED पर भी एक्शन लिया है. कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट की तरफ से जारी समन को बरकरार रखा था. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की स्पेशल लीव पिटीशन पर यह अंतरिम आदेश पारित किया है. इसी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार भी हो चुके हैं. बताया जा रहा है कि ED के समन पर हाजिर होने के बाद सोरेन को गिरफ्तार किया गया था.


  • सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने हेमंत की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया है. इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, ‘कल हम अखबार में पढ़ रहे थे कि ED ने बहुत सारे केस दर्ज किए हैं. उन पर ध्यान दीजिए और अपनी एनर्जी बड़े मामलों पर लगाइए, जिससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.’ ED के वकील ने कोर्ट में कहा कि हेमंत सोरेन को सात बार समन भेजा गया, लेकिन वह पेश नहीं हुए. इस पर झारखंड सीएम के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हेमंत सोरेन तीन बार पेश हुए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

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