
मुंबई। शेयर बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड नियमनों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) के तीसरे सबसे बड़े बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि बाजार नियामक सेबी ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बैंक पर म्यूचुअल फंड नियमन 1996 के नियमन 7B के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और यूटीआई ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड में एक निश्चित सीमा से अधिक हिस्सेदारी रखने के लिए लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि बाजार नियामक सेबी के पूर्णकालिक सदस्य ने बैंक से 31 दिसम्बर, 2019 या उससे पहले इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने को कहा था। बीएसई में बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर आज 0.11 फीसदी की बढ़त के साथ 46.15 रुपये पर बंद हुआ। इससे पहले बाजार नियामक सेबी ने भारतीय स्टेट बैंक और जीवन बीमा निगम पर भी जुर्माना लगाया था। (एजेंसी, हि.स.)
©2026 Agnibaan , All Rights Reserved