
जबलपुर। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के खाते से षडय़ंत्र पूर्वक 76 लाख 50 हजार रुपये का गबन करने के आरोपियों को जिला अदालत से करारा झटका लगा है। एडीजे जयसिंह की अदालत ने आरोपियों की ओर पेश की गई अग्रिम जमानत अर्जियां खारिज कर दी है। अदालत को बताया गया कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के खाते से षडय़ंत्र पूर्वक महामंत्री रहे अशोक शर्मा, अनुज तिवारी ने मिलकर 76 लाख 50 हजार रुपये संघ के एसबीआई के खाते से बिना अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष की अनुमति के निकाल लिये। आरोपियों ने उक्त सिया पचौरी, निशा माल्या व ओपी चौकसे के खातें में ट्रांसफर कर उसका गबन किया।
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