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महाराष्ट्र में वाइन शॉप और बार को छोड़कर अब 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें और प्रतिष्ठान

October 02, 2025

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों (Shops and Establishments) को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह छूट उन प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगी जो शराब की बिक्री (Sale of liquor) या सर्व करते हैं, जैसे कि परमिट रूम, बियर बार और वाइन शॉप। इस निर्णय को लागू करने के लिए उद्योग, ऊर्जा, श्रम और खनन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है।

इस सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि शराब बिक्री वाले प्रतिष्ठानों को छोड़कर, राज्य की अधिकांश दुकानें और व्यवसाय अब चौबीसों घंटे खुले रह सकते हैं। यह कदम तब उठाया गया जब सरकार को कई शिकायतें मिलीं कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस व्यवसायों को 24/7 संचालन से रोक रहे थे।


कर्मचारियों के लिए अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश
इस नए नियम के तहत, 24 घंटे संचालित होने वाले प्रतिष्ठानों के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि प्रत्येक कर्मचारी को प्रति सप्ताह 24 घंटे का लगातार अवकाश देना अनिवार्य होगा। यह नियम महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 2017 के तहत लागू किया गया है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभागों को भी सूचित किया है कि इस नियम का उचित पालन हो।

थिएटर और सिनेमाघरों को भी छूट
पहले थिएटर और सिनेमाघरों को भी उन व्यवसायों की सूची में शामिल किया गया था जिनके संचालन के घंटे नियंत्रित थे, लेकिन अब उन्हें इस सूची से हटा दिया गया है। इस निर्णय से इन क्षेत्रों में भी व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की उम्मीद
इस कदम से महाराष्ट्र में व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और प्रतिष्ठानों को अधिक लचीलापन मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी सुविधाजनक साबित हो सकता है, क्योंकि अब वे अपनी सुविधानुसार किसी भी समय खरीदारी या सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे इस नीति का सख्ती से पालन करें और व्यवसायों को अनावश्यक बाधाओं का सामना न करना पड़े।

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