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दो बार शराब की तस्करी, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा; जानें मामला

September 03, 2025

अररिया: बिहार (Bihar) में दूसरी बार शराब तस्करी (Alcohol Smuggling) के मामले में दोषी पाए जाए पर एक आरोपी (Accused) को 10 साल की सश्रम कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई गई है. साथ ही पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है. अररिया एक्सक्लूसिव एक्साइज कोर्ट की स्पेशल जज शेफाली नारायण की कोर्ट ने मंगलवार को दोषी को ये सजा सुनाई.


इतना ही कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि अगर दोषी जुर्माना की रकम नहीं देता तो उसे एक साल की साधारण कारावास भुगतनी होगी. कोर्ट ने जिस केस में दोषी को सजा सुनाई है, उसमें शिकायतकर्ता पुलिस निरीक्षक छोटे लाल चौहान हैं. इस केस में एफआईआर नरपतगंज (बथनाहा) थाना में दर्ज की गई थी. दोषी नरपतगंज थाना इलाके के जिमराही वार्ड संख्या तीन का निवासी है. उसका नाम प्रमोद यादव (30) है.

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