
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) क्षेत्र में आए दिनों आवारा कुत्तों (Stray Dogs) का आतंक देखने को मिलता है. यही कारण है कि लोग कुत्तों के कारण ही डर के साए में जीने को मजबूर रहते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों कुत्तों ने कई लोगों पर हमला किया था. अब इस मामले में सुप्रीम (Supreme Court) ने एक बड़ा आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा. इसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा. 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर (Shelters) बनाने का निर्देश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. कोर्ट ने आदेश दिया कि आठ हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में रखा जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी कुत्ता वापस नहीं छोड़ा जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि जो भी विभाग इन आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम करेगा. वह हर दिन का रिकॉर्ड रखेगा कितने आवारा कुत्तों को एक दिन में पकड़ा गया है. कोर्ट ने अधिकारियों को सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में विरोध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है. अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को पकड़ने या उन्हें पकड़ने में बाधा डालता है, तो हम ऐसे किसी भी प्रतिरोध के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल हमें दिल्ली-NCR को आवारा कुत्तों से मुक्त करना है. यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पर सुरक्षित रहें और उन्हें रेबीज का खतरा न हो. सड़कों को आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त करने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एमसीडी और नई दिल्ली नगर निगम को तत्काल कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने और 8 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी कार्य में कोई समझौता नहीं होना चाहिए.
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