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सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के आरोपी एक्टर दर्शन की जमानत रद्द की, कहा- ऐसे गंभीर मामलों में बेल देना गलत

August 14, 2025

नई दिल्ली. कन्नड़ (Kannada) एक्टर (actor) दर्शन थुगुदीपा (Darshan thugudeepa) को उनकी फैन रेणुका स्वामी (Renuka Swamy) की हत्या के मामले में जेल हुई थी. लेकिन अब इस मामले में नया अपडेट आया है. बड़ी कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उनकी बेल (bail) कैंसिल कर दी है.


एक्टर इस हत्या का आरोप 2024 में लगा था, जब उन्हें बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया. बताया गया कि रेणुका ने दर्शन की पत्नी पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक संदेश भेजे थे. इस मामले में कई लोग आरोपी हैं, जिनमें पवित्रा गौड़ा भी शामिल हैं.

सुप्रीम ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन की जमानत रद्द करते हुए कहा कि,”ये साफ है कि हाई कोर्ट के आदेश में गंभीर कानूनी कमजोरी है. दर्शन को बरी करने का कोई वैध कारण नहीं है. हाई कोर्ट का आदेश मनमाना लग रहा है. हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानों को देखा, जो कि ट्रायल कोर्ट का काम है. इतने गंभीर मामले में बिना मुद्दों की पूरी जांच के जमानत देना गलत और अनुचित है.”

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक,”ये जमानत देना पागलपन जैसा है और पूरी तरह से बिना वजह है. दर्शन को जमानत देने की अनुमति देना न्याय के प्रशासन को पटरी से उतारने का खतरा बन सकता है.”

क्या है मामला?
कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को उनके फैन रेणुका स्वामी की हत्या के आरोप में 11 जून, 2024 को गिरफ्तार किया गया था. वो लगभग 7 महीने तक जेल में बंद रहे. बाद में, 13 दिसंबर 2024 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत दे दी थी. उसके बाद भी उनका मामला कानूनी प्रक्रिया में है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में जमानत पर समीक्षा करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को भी निराधार बताया है.

कौन हैं दर्शन?
कन्नड़ सिनेमा के फेमस सितारों में शामिल दर्शन थुगुदीपा ने 1990 में अपना करियर शुरू किया था. उनका असली नाम हेमंत कुमार है. कई टीवी सोप्स में काम कर चुके दर्शन को असली पहचान 2002 में आई ‘मैजेस्टिक’ फिल्म से मिली थी. वो कई सफल फिल्मों जैसे ‘करिया’,’ गज’, ‘नवग्रह’, ‘सारथी’, ‘बुलबुल’, ‘यजमान’ आदि में दिखे. दर्शन कन्नड़ सिनेमा की दमदार शख्सियत माने जाते हैं, ऐसे में उनपर ये कत्ल का आरोप लगना फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है.

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