
डेस्क। रेणुकास्वामी मर्डर केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन (Kannada Actor Darshan) को मिली जमानत (Bail) को अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रद्द कर दिया है। इसके बाद अब पुलिस एक्टर की गिरफ्तारी करेगी। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) की जमानत रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इसमें कई खामियां हैं। पीठ ने कहा, “हमने हर बात पर विचार किया। जमानत देने और रद्द करने पर भी। यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के आदेश में गंभीर खामियां हैं, बल्कि यह एक यांत्रिक प्रक्रिया को दर्शाता है और इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने प्री-ट्रायल में ही इसकी जांच की।” पीठ ने आगे कहा कि निचली अदालत ही एकमात्र उपयुक्त मंच है। पुख्ता आरोपों और फोरेंसिक सबूतों के साथ जमानत रद्द करने की पुष्टि होती है। इसलिए याचिकाकर्ता की जमानत रद्द की जाती है।
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