
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कॉलेजियम की ओर से अनुशंसा किए जाने के बावजूद हाई कोर्ट (High Court) के जजों की नियुक्ति (appointment of judges) नहीं करने पर केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार के अड़ियल रुख के चलते हाई कोर्ट में जजों के काफी पद खाली हैं और केसों की संख्या बढ़ रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सनवाई करते हुए की। हाई कोर्ट ने एंटी डंपिंग के एक मामले की जल्द सुनवाई की मांग को खारिज करते हुए कहा कि वो स्वीकृत जजों की संख्या के आधे जजों के साथ काम कर रही है। इसलिए वो मामले की जल्द सुनवाई की मांग को स्वीकार नहीं कर सकती। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी माधवी दीवान से कहा कि अनुशंसाएं कॉलेजियम तक पहुंचने में महीनों और सालों लग जाते हैं और जब कॉलेजियम अनुशंसा करती है उसके कई वर्षों तक कोई नियुक्ति नहीं की जाती है। (एजेंसी, हि.स.)
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