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सुप्रीम कोर्ट ने अभय चौटाला को दी राहत, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी की याचिका खारिज

September 16, 2025

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को इंडियन नेशनल लोकदल (Indian National Lok Dal) नेता अभय चौटाला (Abhay Chautala) को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी की याचिका खारिज कर दी। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी (Retired IPS Officer) ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें अभय चौटाला को 2008 में उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले (Defamation Cases) में जारी समन रद्द कर दिया गया था।


न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। अदालत रिटायर्ड अधिकारी परमवीर राठी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्च न्यायालय के 19 दिसंबर, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने अगस्त 2008 में चौटाला और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि अभय चौटाला और अन्य लोगों ने शिकायतकर्ता अधिकारी के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे, जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे, और इससे उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई।

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