
जयपुर । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एसआई भर्ती-2021 मामले में (In the SI Recruitment-2021 Case) राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश (Order of the Division Bench of the Rajasthan High Court) पर रोक लगा दी (Has Stayed) । जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने मामले की तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को पूरी भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर को सुनवाई के दौरान एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिंगल बेंच ने जिन रिपोर्ट्स को आधार बनाया, वे अप्रमाणिक थीं। ऐसे में सभी पहलुओं पर नए सिरे से जांच की आवश्यकता है।
इसके बाद कैलाशचंद्र शर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। चयनित अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई, जिससे बिना उनकी सुनवाई के कोई फैसला नहीं लिया जा सके ।
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