
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ‘द केरला स्टोरी’ पर बैन को लेकर (Regarding the Ban on ‘The Kerala Story’) पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को (To West Bengal and Tamil Nadu Government) नोटिस जारी कर (Issues Notice) जवाब मांगा है (Seeking Response) ।
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के निर्माताओं की उस याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के भीतर फिल्म के अनौपचारिक निषेध के संबंध में तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी किया है।
इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब फिल्म को पूरे देश में प्रदर्शित किया जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया? कोर्ट ने कहा- “आपको इसे चलने क्यों नहीं देना चाहिए? फिल्म देश के विभिन्न हिस्सों में चल रही है। इसका फिल्म के सिनेमाई मूल्य से कोई लेना-देना नहीं है, यह अच्छा या बुरा हो सकता है।”
तमिलनाडु के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य क्या कर रहा है? यह एक सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति है। राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि जब थिएटरों पर हमले हो रहे हों, कुर्सियां जलाई जा रही हों, तब हम दूसरी तरफ देख लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दोनों ही राज्यों से 17 मई तक जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई भी 17 मई को ही होगी। अदा शर्मा अभिनीत ‘द केरल स्टोरी’ 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लेकर शुरू से ही विवाद हो रहा है।
‘द केरला स्टोरी’ पर बैन के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म के बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था, जहां आज इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और शीर्ष कोर्ट ने इस मामले पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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