img-fluid

यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

June 04, 2025

भोपाल: यूनियन कार्बाइड का कचरा (Union Carbide waste) जलाने को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई है. याचिका में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कचरे को जलाने के चल रहे काम पर रोक लगाने की मांग की गई है. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिका पर गर्मियों की छुट्टी के बाद सुनवाई करेगा. भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को जलाए जाने से रोकने वाले याचिका को एक बार फिर सुनवाई से इनकार कर दिया गया है. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा गर्मियों की छुट्टी के बाद सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले का उल्लेख करने वाले वकील से पूछा, “आप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष इस प्रयास में विफल रहे हैं. आपकी प्रार्थना खारिज कर दी गई थी. आपने इस अदालत के समक्ष भी इसे रोकने का प्रयास किया था. कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया. अब छुट्टियों के दौरान, आप चाहते हैं कि हम यह सब रोक दें? कितने सालों से हम उस अपशिष्ट से जूझ रहे हैं?”


पीठ ने कहा कि न्यायालय में जुलाई में आंशिक कार्य दिवस समाप्त होने के बाद मामले की सुनवाई की जाएगी. दो-तीन दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में यूनियन कार्बाइड कारखाने से अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई, जिससे 5,479 लोग मारे गए और पांच लाख से अधिक लोग अपंग हो गए. इसे विश्व की सबसे बुरी औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है.

मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करते हुए वकील ने कहा कि मामला लगभग 377 टन खतरनाक अपशिष्ट को जलाने से संबंधित हैय पीठ ने पूछा, “आप इस मामले में क्या चाहते हैं?” वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता ने अपशिष्ट को जलाने संबंधी आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. जिस पर पीठ ने कहा, “आपने सभी प्रयास कर लिए हैं. सभी गैर सरकारी संगठनों, सभी तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने…. उच्च न्यायालय इसकी निगरानी कर रहा हैय”

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि जब तक कोर्ट खुलेगा तब तक 72 दिन पूरे हो चुके होंगे. तब तक अपशिष्ट को जला दिया जाएगा, तो पीठ ने कहा कि इसका निपटान विशेषज्ञ निकाय की देखरेख में किया जा रहा है. शीर्ष अदालत ने 27 फरवरी को उस याचिका का निपटारा कर दिया था. जिसमें उच्च न्यायालय के तीन दिसंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी. इस आदेश में राज्य सरकार को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के स्थल से जहरीले अपशिष्ट पदार्थ को हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया था.

Share:

  • 4 जून की 10 बड़ी खबरें

    Wed Jun 4 , 2025
    1. पाकिस्तान ने किया नया खुलासा- भारत ने 11 एयरबेस ही नहीं, उसके अन्य कई ठिकानों को किया नष्ट पाकिस्तान (Pakistan) के एक नए डोजियर (New Dossier) में बताया गया है कि चार दिनों तक चले सैन्य संघर्ष (Military conflict) में भारत (India) ने उसका कितना नुकसान किया है। पाकिस्तान (Pakistan) ने खुद ही ऐसे […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved