
नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) द्वारा सैकड़ों उड़ानें रद्द (Flights Cancelled) किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा से कहा कि वह अपनी शिकायतें लेकर दिल्ली हाईकोर्ट जाएं, क्योंकि वहां पहले से ही इसी तरह का मामला चल रहा है। मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली के बेंच ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले से ही इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा है। इसलिए याचिकाकर्ता वहीं अपनी बात रखें।
हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हाईकोर्ट में शिकायतों का समाधान नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इस दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों को हो रही परेशानियों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है। यह समिति उड़ानें रद्द होने के कारणों और उससे यात्रियों पर पड़ रहे असर की समीक्षा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब मामला पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट और DGCA के संज्ञान में है, तो फिलहाल वह इस पर सीधे सुनवाई नहीं करेगा।
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