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मप्रः निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, केवल शिक्षण शुल्क ही लेंगे

भोपाल। मध्यप्रदेश में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों या पालकों को केवल शिक्षण-शुल्क (Tuition Fee) ही जमा करनी पड़ेगी। निजी स्कूल इसके अतिरिक्त अन्य कोई फीस आगामी आदेश तक नहीं वसूल सकेंगे। इसके साथ ही कोई भी निजी विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आगामी आदेश तक कोई फीस वृद्धि […]