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ITR में गड़बड़ियों से बचाएगा Tax असिस्ट, फर्जी दान पर एक्शन भी लेगा

July 08, 2025

नई दिल्ली। टैक्स छूट (Tax exemption) में गड़बड़ी? घबराइए नहीं टैक्स असिस्ट (Tax Asst) है न। अब आयकर विभाग (Income Tax Department.) का ‘टैक्स असिस्ट’ (Tax Asst) सलाह देगा। यह फर्जी दान पर एक्शन भी लेगा। सेक्शन 80GGC का फायदा ले रहे हैं? तो टैक्स असिस्ट आपको मुसीबत से बचाएगा। कुल मिलाकर अब आईटीआर में गलतियां सुधारना आसान हो गया है।

बता दें आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स की मदद के लिए “टैक्स असिस्ट” नामक एक नई सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से लोग अपने टैक्स रिटर्न भरते समय आने वाले सवालों का आसानी से जवाब पा सकेंगे। यह टूल खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सेक्शन 80GGC के तहत टैक्स छूट का दावा करते हैं। यह सेक्शन उन लोगों को टैक्स में छूट देता है जो किसी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दान देते हैं।


टैक्स असिस्ट कैसे मदद करेगा?
विभाग ने तीन अलग-अलग स्थितियों के उदाहरण देकर समझाया है कि यह टूल कैसे काम करेगा…
1. गलती से छूट का दावा करने पर
अगर किसी ने अनजाने में 80GGC के तहत छूट ले ली है, तो टैक्स असिस्ट उसे सलाह देगा कि वह अपना रिटर्न सुधारे या आईटीआर-यू फाइल करे। साथ ही, बकाया टैक्स और ब्याज जमा करने को कहेगा ताकि जुर्माने से बचा जा सके।

2. फर्जी दान दिखाकर छूट लेने पर
अगर कोई झूठे दान का दावा करके टैक्स बचाता है, तो इसे टैक्स चोरी माना जाएगा। ऐसे में टैक्स असिस्ट उसे आईटीआर-यू दाखिल करने और बकाया रकम जमा करने की सलाह देगा, वरना कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

3. असली दान का दावा करने पर
अगर दान किसी वैध राजनीतिक दल को किया गया है, तो टैक्स असिस्ट सलाह देगा कि दान की रसीद और बैंक लेन-देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, क्योंकि जांच के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है।

यह पहल क्यों जरूरी है?
आयकर विभाग का मकसद टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है। इससे लोगों को गलतियां सुधारने में मदद मिलेगी और टैक्स चोरी रोकी जा सकेगी। साथ ही, यह सुविधा करदाताओं को नोटिस का जवाब देने और टैक्स नियमों को समझने में भी मदद करेगी।

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