img-fluid

अघोषित आय को अपडेट रिटर्न में स्वीकार कर भर सकते हैं टैक्स

July 08, 2023

  • INCOME TAX प्रधान आयकर महानिदेशक ने कारोबारियों को दी जानकारी

इंदौर (Indore)। दिल्ली से आई प्रधान आयकर महानिदेशक इंटेलीजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन सुनिता बैंसला ने ई-वेरीफिकेशन स्कीम की जानकारी इंदौर के कारोबारियों को दी। आयकर विभाग ने अभी यह स्कीम शुरू की है, जिसमें अघोषित आय की जानकारी रिटर्न अपडेट में टैक्स भरकर दी जा सकती है। यानी विभाग ने गलती सुधारने का मौका करदाताओं को दिया है, ताकि वे भविष्य की कर चोरी के आरोपों और विभागीय कार्रवाई से बच सकें।

आयकर भवन में कर संगठनों, व्यापार उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ प्रधान आयकर महानिदेसक ने सीधी चर्चा की और इस वित्त वर्ष में जीएसटी के साथ आयकर से संबंधित ई-वेरीफिकेशन के प्रावधानों को बताया। दरअसल यह नई व्यवस्था पोर्टल पर लागू कर दी है, जिसमें बिना स्क्रूडनी के करदाताओं को उनकी अघोषित आय की जानकारी दी जाती है। यह जानकारी आयकर विभाग द्वारा अलग-अलग ोतों से हासिल की जाती है और इसका उद्देश्य यह है कि करदाता अपनी गलती को अतिरिक्त टैक्स भरकर सुधार ले, ताकि भविष्य में होने वाली विभागीय कार्रवाई से बच सके।

सीए एसोसिएशन के साथ होटल एसोसिएशन के सुमित सूरी सहित अन्य व्यापारिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने कई सवालों के माध्यम से समाधान भी चाहा। वहीं प्रधान आयकर महानिदेशक ने विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक की और इस स्कीम के संबंध में सुझाव भी मांगे। करदाताओं को यह भी आश्वस्त किया गया कि अगर विभाग द्वारा जारी नोटिस में गलत जानकारी है तो उसका सही जवाब मय दस्तावेजों के देकर उसे सुधरवा भी सकता है। इस दाखिल जवाब की सत्यता की जांच कर विभाग ऐसे प्रकरणों को प्रारम्भिक जांच के बाद नस्तीबद्ध कर सकता है, ताकि करदाताओं को विभाग द्वारा की जाने वाली भविष्य की अनावश्यक कार्रवाई से भी बचाया जा सके।

Share:

  • एमपी में नहीं थम रहे दलित पर अत्याचार, अब रीवा में दलित युवक को पीटा, जूते की माला पहनाई

    Sat Jul 8 , 2023
    रीवा। सीधी (Sidhi) में युवक पर पेशाब का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि रीवा में दलित से बदसलूकी का मामला सामने आया है। यहां एक दलित से मारपीट कर उसके गले में जूते की माला पहनाई गई और गांव में घुमाया। घटना 23 जून की है इसका वीडियो (Video) अब वायरल हो रहा है।रीवा […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved