
ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत (A court in Thane, Maharashtra) ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के संदर्भ में संघ (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) (RSS) का नाम जोड़ने पर संगठन के एक कार्यकर्ता द्वारा राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दायर दीवानी मानहानि के मामले में लिखित बयान दाखिल करने में देरी के लिए शुक्रवार को कांग्रेस सांसद पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. लिखित बयान दाखिल करने में राहुल गांधी की ओर से 881 दिनों की देरी हुई थी और उनके अधिवक्ता नारायण अय्यर ने इस देरी के लिए माफी का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया था.
राहुल गांधी पर लगाया 500 रुपए का जुर्माना
अधिवक्ता नारायण अय्यर ने दलील दी कि उनके मुवक्किल दिल्ली में रहते हैं और एक सांसद होने के नाते उन्हें यात्राएं करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से बयान दाखिल करने में देरी हुई. अय्यर ने पीटीआई-भाषा को बताया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने माफी के अनुरोध को मान लिया और लिखित बयान स्वीकार कर लिया, लेकिन 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. मानहानि का मामला आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने दायर किया था. मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी. आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई की भिवंडी कोर्ट में भी मानहानि का मामला दर्ज हुआ था. जिसपर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होती है.
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ पिटीशन खारिज
वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने का वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ की तरफ से फैसला सुनाते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है.
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