
इंदौर। कलेक्टर द्वारा चलाए जा रहे विशेष महाअभियान में अधिकारी दिन-रात एक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रेरा वसूली को लेकर भी टारगेट तय किए गए हैं। लेकिन लगभग 350 से अधिक कॉलोनी पर कुर्की प्रस्तावित होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण न केवल कॉलोनाइजरों के हौसले बुलंद हैं, बल्कि प्रशासन सिर्फ हाथ पैर हाथ धरे बैठने को मजबूर है। सबसे ज्यादा महू तहसील में प्रकरण कोर्ट में पंजीबद्ध हैं। इंदौर जिले में लगभग 76 करोड़ 86 लाख 9113 की वसूली की जाना थी, जिसमें से अब तक सिर्फ 47 करोड़ 25 लाख 7755 की वसूली हो पाई है। सिर्फ महू की ही 24 करोड़ 15 लाख 19622 रुपए की वसूली बकाया है।
इंदौर जिले में तेजी से हो रहे विकास के साथ-साथ शहर के चारों ओर कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। गरीब तबके से लेकर मध्यम वर्ग और हाईक्लास सोसायटियों के लिए बड़ी-बड़ी कॉलोनी का निर्माण तेजी से चारों ओर हो रहा है। इंदौर जिले में विकसित की जा रही कॉलोनी में 800 से अधिक ऐसी कॉलोनियां हैं, जो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई हैं। आम जनता के हित के लिए रेरा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अधिनियम 2016 के तहत की गई थी। इसके अधीन रजिस्टर्ड कंपनियों को नियम अनुसार हितग्राहियों को समय पर कॉलोनी डेवलप करने के साथ-साथ सुविधा भी उपलब्ध करने का प्रावधान किया गया है।
उद्देश्य के अनुसार रियल इस्टेट क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए प्रशासन द्वारा समय-समय पर वसूली की जाती है। ज्ञात हो कि यदि कोई बिल्डर रेरा के नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो प्राधिकरण एक वसूली प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भू-राजस्व के रूप में वसूल किया जाता है। अधिनियम के तहत यदि कोई बिल्डर खरीदारों को उनका पैसा या संपत्ति देने में विफल रहता है तो रेरा एक वसूली प्रमाण पत्र जारी करता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशासन बिल्डर से राशि वसूल सकता है।
महू के बाद राऊ, जूनी इंदौर, बिचौलीहप्सी में बकाया
महू क्षेत्र में लगभग 350 से अधिक कॉलोनाइजरों ने वसूली के विरुद्ध कोर्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कराए हैं, जिसके चलते प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं और इस क्षेत्र की कॉलोनियों से वसूली नहीं हो पा रही है। कुर्की के लिए प्रस्तावित किए जाने के बावजूद कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी है। पूरे जिले में 359 मामलों में कुर्की लगभग तय है। महू तहसील में 24 करोड़ 15 लाख 19622 का बकाया है, वहीं जूनी इंदौर तहसील में 14 करोड़ 26 लाख 81890 रुपए की वसूली बाकी है। बकाया राशि के मामलेमें राऊ तहसील से भी लगभग 14 करोड़ 6 लाख 7000 वसूलने हैं, वहीं बिचोली हप्सी भी लगभग 11 करोड़ 41 लाख 15121 की वसूली जारी कर चुका है।
हातोद में हुई कुर्की नीलामी जारी
वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अभी एकमात्र हटा तहसील में कुर्की का प्रकरण किया जा सका है। यहां प्रशासन ने लगभग 13 करोड़ 5 लाख 10000 की वसूली जारी की है। एक प्रकरण में कुर्की कर नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। लगभग 12 प्रकरणों में कुर्की की जा सकती है। हाल ही में 7 कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार द्वारा अभियान चलाकर यह काम किया जा रहा है।
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