
नई दिल्ली। पैन (Pan) और आधार (Aadhar) को लिंक (Link) कराने की अंतिम तारीख अब नजदीक है। आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के अनुसार, अगर 1 जनवरी 2026 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो पैन इनऑपरेटिव (Inoperative) हो जाएगा। खास तौर पर जिन लोगों का आधार 1 अक्तूबर 2024 या उससे पहले जारी हुआ है, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है। समय पर लिंकिंग न होने की स्थिति में टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं। पैन इनऑपरेटिव का सीधा मतलब है कि पैन कार्ड वैध होते हुए भी काम नहीं करेगा। यानी कानूनन पैन रहेगा, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
पैन इनऑपरेटिव होने पर पर्सनल लोन, होम लोन या कम ब्याज वाले कर्ज लेना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा कई वित्तीय लेनदेन पर उच्च दर से टीडीएस कट सकता है, जिससे टैक्स बोझ बढ़ सकता है। बैंक खाते, निवेश और अन्य वित्तीय सेवाओं में भी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर तय समयसीमा तक पैन-आधार लिंक नहीं किया गया, तो पैन को दोबारा सक्रिय कराने के लिए ₹1,000 का जुर्माना देना होगा। यह राशि Income Tax e-Pay Tax सुविधा के माध्यम से जमा करनी होगी, इसके बाद ही लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होगी। पहले से देरी होने पर भी 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ सकती है।
डिटेल्स मैच न होने पर क्या करें?
ऑनलाइन कैसे करें पैन-आधार लिंक
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