
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला से बड़ी खबर है. अब शिमला के संजौली की पूरी मस्जिद को गिराने के आदेश जारी किए गए हैं. कमीश्नर कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है. इससे पहले दो मंजिलों को गिराने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन शनिवार को सुनवाई ने अब आयुक्त कोर्ट ने नीचे की दो मंजिलों को भी तोड़ने का फरमान सुनाया है और फाइनल ऑर्डर जारी किया है. कोर्ट ने इस पूरी मस्जिद को ही अवैध माना है. संजौली मस्जिद विवाद को लेकर शनिवार को नगर निगम आयुक्त की कोर्ड में मामले की सुनवाई हुई.
इस दौरान आयुक्त ने पाया कि मस्ज़िद की निचली दो मंजिलें भी अवैध हैं और इन्हें गिराने के आदेश जारी किए. नगर निगम आयुक्त ने अपने ऑर्डर में कहा कि संजौली में पुराना ढांचा गिराने के बाद नया निर्माण किया गया. इस दौरान पुराना ढांचा गिराने और नए निर्माण के लिए मस्जिद कमेटी ने नगर नगर से अनुमति नहीं ली थी. संजौली मस्जिद निर्माण में हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट का वायलेशन किया गया और ऐसे में यह पूरी मस्जिद ही अवैध है. अब मस्जिद के निचली दो मंजिलें को भी गिराया जाएगा.
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