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48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लाए गए लूथरा बंधु, 25 मौतों के मामले में चलेगा मुकदमा

December 17, 2025

डेस्क। गोवा (Goa) के अरपोरा स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब (Birch by Romeo Lane Nightclub) के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा (Lathura Borthers) बुधवार को गोवा पहुंचे। दिल्ली (Delhi) की एक अदालत (Court) ने उन्हें 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी थी। पहले उन्हें अर्जुन पुलिस स्टेशन ले जाया गया, इसके बाद उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां अधिकारी उनकी हिरासत बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं।

थाईलैंड से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद गोवा पुलिस ने आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। 6 दिसंबर को अरपोरा नाइटक्लब में लगी आग में 25 लोगों की जान चली गई और क्लब मालिकों के खिलाफ कथित लापरवाही और अनिवार्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई। इसके साथ ही गोवा पुलिस ने नाइटक्लब मालिकों की ट्रांजिट रिमांड मांगी और दिल्ली की अदालत को बताया कि क्लब में आतिशबाजी का कार्यक्रम बिना उचित अग्नि सुरक्षा उपकरणों और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के आयोजित किया गया था, जिसके बाद भीषण आग लग गई। पुलिस ने कहा कि जांच के महत्वपूर्ण चरण में आरोपियों की गोवा में हिरासत आवश्यक है।


गोवा पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि आरोपी उत्तरी गोवा के अरपोरा क्षेत्र में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ के मुख्य मालिक और साझेदार हैं और क्लब के संचालन पर उनका पूरा नियंत्रण था। पुलिस ने आरोप लगाया कि 6 दिसंबर को नाइट क्लब में आतिशबाजी का आयोजन उचित सावधानी, सतर्कता या पर्याप्त अग्निशमन उपकरणों के बिना किया गया था। इसके चलते भीषण आग लग गई, जिस कारण कर्मचारियों और पर्यटकों सहित 25 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस ने अदालत को आगे बताया कि जांच महत्वपूर्ण है। इसमें लाइसेंस, कार्यक्रम की अनुमति और आंतरिक संचार जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बरामदगी अभी बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के पीछे की साजिश का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है।यह भी बताया गया कि आरोपी घटना के बाद कथित तौर पर विदेश भाग गया था और भारत लौटने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया था। दलीलें सुनने और एफआईआर, गिरफ्तारी ज्ञापन और केस डायरी की जांच करने के बाद, ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्विंकल चावला ने पारगमन रिमांड याचिका को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसे रिमांड के समय से 48 घंटे तक सीमित कर दिया।

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