
उज्जैन। चिंतामण क्षेत्र में पिछले साल अपने दोस्त की गर्भवती पत्नी के साथ घर में घुसकर आरोपी ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में नवम अपर न्यायाधीश सुनील कुमार शौक ने आरोपी को 10 साल की सजा और अर्थदंड की सजा सुनाई। चिंतामण थाने पर 22 जून 2022 को पीडि़ता ने शिकायत की थी कि लिम्बा पिपलिया निवासी श्रवण पिता श्यामलाल चौधरी उसके पति का दोस्त है तथा वह घटना वाले दिन मेरे घर आया था।
उस दौरान मेरे पति और सास काम से इंदौर गए थे। आरोपी ने मुझसे पीने के लिए पानी मांगा और जब वह पानी लेने गई तो आरोपी घर में घुस गया तथा दरवाजा बंद कर चाकू के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के समय पीडि़ता को ढाई माह का गर्भ था। यह बताने के बावजूद भी आरोपी ने उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया तथा इस बारे में किसी को नहीं बताने की बात पर धमकी दी थी। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। प्रकरण में सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उसे 10 साल की सजा सुना दी।
©2026 Agnibaan , All Rights Reserved