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राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 2 से 8 जुलाई तक प्रतिदिन होगी

May 21, 2025


नई दिल्ली । नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले की अगली सुनवाई (The next hearing of the case related to National Herald)राउज एवेन्यू कोर्ट में (In Rouse Avenue Court) 2 से 8 जुलाई तक प्रतिदिन होगी (Will be held daily from 2 to 8 July) ।


सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की। सिंघवी ने सुनवाई को जुलाई तक टालने की मांग की। सिंघवी का कहना था कि उन्हें हाल ही में चार्जशीट की कॉपी मिली है इसे पढ़ने में वक्त लगेगा। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल की है। अभिषेक मनु सिंघवी की मांग का ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने विरोध किया। राजू ने कहा, पिछली सुनवाई के समय ही चार्जशीट कॉपी उपलब्ध करवा दी गई थी और 21 तारीख को सुनवाई की तारीख तय की गई थी। उस समय सुनवाई टालने की मांग नहीं की गई लेकिन आज अचानक ऐसी मांग की जा रही है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की कोर्ट 2 जुलाई से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई करेगी। ईडी के वकील ने बताया कि, मामले में सोनिया गांधी को पहली आरोपी बनाया गया है जबकि दूसरे आरोपी राहुल गांधी हैं। अन्य पांच आरोपियों में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी का नाम शामिल है। कोर्ट ने कहा है, जिन आरोपियों की तरफ से कोई वकील नहीं है हम सुनवाई में उनके बिना भी आगे बढ़ेंगे।

एएसजी राजू ने पीएमएलए की धारा 3 का हवाला देते हुए कोर्ट से कहा कि संपत्ति पर आरोपियों का कब्जा था। उस संपत्ति से आने वाला किराया भी अपराध की आय है । ईडी ने कहा , नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 142 करोड़ का फायदा हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ‘प्रथम दृष्टया’ मामला बनता है। हम तथ्यों से दिखाएंगे कि अपराध से प्राप्त आय के मूल्य में हुई वृद्धि भी अपराध की आय में शामिल की जाएगी।

ईडी का आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन ने एसोसिएट जर्नल प्रेस लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियों को महज 50 लाख में हासिल किया था। यह धोखाधड़ी है, इसमें 988 करोड़ की अवैध कमाई की गई। चार्जशीट धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत दाखिल की गई है। इसमें पीएमएलए की धारा 3, 4, 44, 45 और 70 का उल्लेख किया गया है।

यह पहला मौका है जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर किसी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी ने 2014 में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर एजेएल और यंग इंडिया के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। ईडी ने एजेएल और यंग इंडियन की करीब 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

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