
बालाघाट: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बालाघाट जिले (Balaghat district) के नगर पालिका पर एनजीटी ने बड़ा एक्शन लिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पर्यावरण प्रदूषण के मामले में नगर पालिका पर 17 करोड़ 67 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. बता दें कि यह फैसला प्रदूषण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया. वहीं एनजीटी का कहना है कि लंबे समय से पर्यावरण के नियमों की अनदेखी की जा रही थी, जिससे इलाके में प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती चली गई.
एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि नगर पालिका की तरफ से तय पर्यावरण मानकों का पालन नहीं किया है. कचरा प्रबंधन, जल प्रदूषण और अन्य पर्यापवरणीय पहलुओं को लेकर लापरवाही बरती गई, जिसका सीधा असर स्थानीय पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा है. इसी वजह से ट्रिब्यूनल ने इसे गंभीरता से लेते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 17.67 करोड़ रुपए वसूलने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रदूषण से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके.
जैसे ही एनजीटी की तरफ से आदेश जारी किया गया, उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया. वही मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है. इसके बाद एसडीएम गोपाल सोनी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा और नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अब पर्यावरण से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी.
एनजीटी के आदेश के बाद नगर पालिका परिषद में भी अफरा तफरी मच गई. अधिकारी और कर्मचारी भविष्य की रणनीति बनाने में जुट गए हैं. माना जा रहा है कि आने वाले समय में कचरा प्रबंधन, जल शुद्धिकरण और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे. इसके बाद एनजीटी की तरफ से कहा गया है कि यह सिर्फ बालाघाट के लिए ही नहीं बल्कि सभी नगर निकायों के लिए एक सख्त चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है.
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved