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द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल अधिकारियों को तलाशी और गिरफ्तारी का देता है अधिकार

August 20, 2025


नई दिल्ली । द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल (The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill) अधिकारियों को तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार देता है (Gives authorities the power to Search and Arrest) ।

केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को लोकसभा में पेश किए गए ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग (आरएमजी) प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला ड्राफ्ट बिल अधिकारियों को किसी भी परिसर की तलाशी लेने और उल्लंघन के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। ‘द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025’ शीर्षक वाला यह बिल ऑनलाइन मनी गेम्स पर अंकुश लगाने पर केंद्रित है, जहां प्लेयर्स वित्तीय लाभ की उम्मीद में पैसा दांव पर लगाते हैं। नतीजतन, इस बिल का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना था, जो कि अधिक कौशल-आधारित हैं।

इसके अलावा, ड्राफ्ट बिल ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं और उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इन प्लेटफॉर्म के साथ लेनदेन करने से प्रतिबंधित करता है। यह ड्राफ्ट बिल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी को किसी भी स्थान में प्रवेश करने और किसी भी व्यक्ति की बिना वारंट के तलाशी लेने या गिरफ्तार करने की अनुमति देता है, जिसके बारे में इस अधिनियम के तहत अपराध करने या करने का उचित संदेह हो।

बिल में ‘किसी भी स्थान’ को किसी भी परिसर, भवन, वाहन, कंप्यूटर संसाधन, वर्चुअल डिजिटल स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में परिभाषित किया गया है। बिल में लिखा है, “अगर कोई एक्सेस कंट्रोल या सुरक्षा कोड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारी उसे ओवरराइड कर कंप्यूटर संसाधनों, वर्चुअल डिजिटल स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या स्टोरेज डिवाइस तक पहुंच सकता है।”

आरएमजी प्लेटफॉर्म पर पहले से ही जमा राशि पर 28 प्रतिशत जीएसटी (2023 में लागू) लागू था, जिसे बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है, इसलिए बिल पर प्रतिबंध से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर राजस्व का नुकसान हो सकता है। हालांकि, सरकार ऑनलाइन मनी गेमिंग के बढ़ते चलन को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रतीत होती है, जिसके कारण लत, वित्तीय नुकसान और अपराध बढ़े हैं।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने बिल के एक परिशिष्ट में कहा, “ये प्लेटफॉर्म अक्सर बाध्यकारी और व्यसनकारी व्यवहार को बढ़ावा देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय बर्बादी, मानसिक स्वास्थ्य विकार और धोखाधड़ी और शोषण की घटनाओं में वृद्धि होती है।” बिल में आरएमजी की पेशकश, सहायता, प्रोत्साहन, उकसावे या संलिप्तता में पाए जाने वालों के लिए तीन साल की कैद और एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, ऐसे खेलों की एडवरटाइजिंग, प्रमोटिंग या स्पॉन्सरिंग करने वालों के लिए दो साल की जेल या 50 लाख रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है।

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