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खाते में ₹10,000 से कम हुए तो 6% जुर्माना लगाएगा ये बैंक, 1 अगस्त से लागू होगा नया नियम

June 26, 2025

डेस्क। बैंक (Bank) अपने ग्राहकों (Customers) को कई तरह की बैंकिंग सेवाएं (Banking Services) प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ सेवाओं पर ब्याज (Interest) मिलता है तो कुछ सेवाओं के लिए ब्याज चुकाना पड़ता है। इसके अलावा, कुछ सेवाओं के लिए फीस देनी होती है और कुछ नियमों का पालन न करने पर जुर्माना भी भरना पड़ता है। अगर आपके बैंक खाते में तय किया गया एवरेज मंथली बैलेंस (Average Monthly Balance) नहीं होता तो बैंक आपसे जुर्माना (Charges Penalty) वसूलता है। प्राइवेट सेक्टर का डीबीएस बैंक अपने ग्राहकों से एवरेज मंथली बैलेंस मेनटेन नहीं करने की स्थिति में शॉर्टफॉल पर 6 प्रतिशत का जुर्माना वसूलेगा। यहां शॉर्टफॉल का मतलब है कि आपके खाते में 10,000 रुपये के एवरेज मंथली बैलेंस से जितना कम पैसा होगा, आपको उस पर 6 प्रतिशत का जुर्माना भरना होगा।


सिंगापुर के डीबीएस बैंक की सब्सिडरी कंपनी डीबीएस बैंक इंडिया ने कहा है कि खाते में एवरेज मंथली बैलेंस मेनटेन नहीं करने की स्थिति में शॉर्टफॉल पर 6 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके खाते में 8500 रुपये होते हैं तो आपको 1500 रुपये (10,000-8500=1500) के शॉर्टफॉल पर 6 प्रतिशत का जुर्माना देना होगा। डीबीएस बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को टेक्स्ट मैसेज के जरिए इससे जुड़ी जानकारी दी है। डीबीएस बैंक ने बताया कि एवरेज मंथली बैलेंस से जुड़ा ये नया नियम 1 अगस्त, 2025 से लागू होगा।

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