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कैदियों से मिलने वालों का भी हो आधार ऑथेंटिकेशन, केंद्र का राज्यों को निर्देश

July 15, 2025

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) की तरफ से हर राज्यों (State) को आदेश जारी है कि जेल (Jail) में बंद सभी कैदियों (Prisoners) का आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Authentication) कराया जाए इसके साथ ही उनकी आईडी को आधार से लिंक किया जाए. इसको लेकर गृहमंत्रालय की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. इसके साथ ही जेल में बंद कैदियों से मिलने वाले लोगों का भी आधार ऑथेंटिकेशन करने का सख्त निर्देश दिया है.



आधार ऑथेंटिकेशन के लिए होम मिनिस्ट्री ने एक प्रोफार्मा बनाकर दिया है, जिसको मेंटेन करना है. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से उनके जेलों में बंद कैदियों का ब्यौरा मांगा है. जिसमें संख्या, उनका आधार ऑथेंटिकेशन, उनके आईडी का आधार से लिंकेज और 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक यानी पिछले डेढ़ साल में जेल में कैदियों से मिलने वालों का विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

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