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तीन गांजा तस्करों को ढाई-ढाई साल की सजा

December 30, 2021

  • एनडीपीएस कोर्ट ने तीनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया

जबलपुर। आठ साल पहले गांजा तस्करी करते हुए पकड़े गये तीनों आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। एनडीपीएस के विशेष न्यायधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने तीनों आरोपियों को ढाई-ढाई साल की सजा व दस-दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।


अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि सिहोरा थानातंर्गत खितौला पुलिस चौकी ने 30 नवंबर 2013 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी बहोरीबंद बचईया निवासी 41 वर्षीय रविशंकर साहू, 30 वर्षीय हरिलाल साहू व रामसिंह को स्पेलेण्डर मोटर साइकिल क्रमांक एमपी 20 एमएन-3805 में दो किलों गांजा लेकर मझगवां की ओर जाते समय पकड़ा था। पुलिस ने गांजा व मोटर साइकिल जप्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एजीपी अशोक पटेल ने पक्ष रखा।

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