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12 लाख लिए, 42 लाख का नुकसान कराया… एक्ट्रेस जरीन खान पर कोर्ट का आया फैसला

January 24, 2025

डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिली है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस जरीन खान के खिलाफ 2018 में दायर एक आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है. केस में जरीन खान पर कॉन्ट्रेक्ट को तोड़ने का आरोप लगाया गया था. दरअसल, नवंबर 2018 में जरीन खान को कलकत्ता में काली पूजा कार्यक्रम में अतिथि कलाकार के रूप में बुलाया था. जब वो कार्यक्रम में नही गईं तो उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था.

टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की तरफ से जरीन खान पर ये आरोप लगाया था कि उन्हें कार्यक्रम में आने के लिए 12 लाख रुपए दिए गए थे. जरीन पर आरोप लगाया गया कि उनके कार्यक्रम में न आने के कारण 42 लाख का नुकसान हुआ है. इस मामले की सुनवाई करते हुए जज बिभास रंजन डे ने कहा कि यह मामला केवल कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से जुड़ा है और इसमें किसी भी तरह की आपराधिक कार्यवाही की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट में पहले से ही एक सिविल कोर्ट केस चल रहा है.


अदालत ने जरीन के खिलाफ 2018 में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले को कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कहा जा सकता है, जिसके लिए निश्चित रूप से एक दीवानी के मुंबई कोर्ट में चल रहा है.

कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आपराधिक अदालतों का इस्तेमाल हिसाब बराबर करने या पक्षों पर दीवानी विवादों को निपटाने के लिए दबाव बनाने के लिए नहीं किया जाता है. एक्ट्रेस के खिलाफ (आईपीसी) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज किया गया है.

एजेंसी के प्रतिनिधि ने कोर्ट को बताया कि जरीन खान की वजह से उन्हें कुल 42 लाख का नुकसान हुआ है. उन्होंने एक्ट्रेस और उनके सहयोगियों पर धमकी देने और उन्हें बदनाम करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया.

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