
नई दिल्ली। अपराध की आय (Proceeds of Crime) को सही दावेदारों को बहाल करने के एक कदम में, प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (Era Infra Engineering Limited) के मामले में सफल समाधान आवेदक को 55,85,96,157/- रुपये मूल्य की संपत्तियां बहाल कर दी हैं। ईडी ने सीबीआई (CBI) द्वारा एफआईआर संख्या आरसीबीडी1/2018/ई/0007, दिनांक 12.04.2018 के आधार पर एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, हेम सिंह भराना और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 120-बी/420, 467, 468 और 471 और पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) आर.डब्ल्यू. 13(1) के तहत 250.70 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी करने के लिए जांच शुरू की थी।
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