
नई दिल्ली। रेल यात्रा (Train travel) के दौरान आप भी अगर बेहिसाब सामान ले जाते हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। सरकार ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि अब ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnaw) ने बुधवार को संसद को बताया कि ट्रेन से यात्रा करते समय यात्रियों को निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर शुल्क देना होगा।
वैष्णव ने तेलुगु देशम पार्टी के सांसद (Telugu Desam Party MP) वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी (Vemireddy Prabhakar Reddy) द्वारा पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह बात कही हैं। इससे पहले रेड्डी ने यह जानना चाहा था कि क्या रेलवे (Indian Railways), हवाई अड्डों पर अपनाई गई व्यवस्था के अनुरूप ट्रेन यात्रियों के लिए सामान संबंधी नियम लागू करेगा। इसके जवाब में वैष्णव ने कहा, ‘‘वर्तमान में यात्रियों द्वारा डिब्बों के अंदर अपने साथ सामान ले जाने की श्रेणीवार अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।’’
क्या हैं नियम?
रेल मंत्री द्वारा लिखित उत्तर में साझा की गई जानकारी के मुताबिक द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्री को 35 किलोग्राम वजन तक सामान निशुल्क ले जाने की अनुमति है। वहीं शुल्क देकर 70 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकता है। इसके अलावा स्लीपर श्रेणी के यात्रियों के लिए 40 किलो सामान निशुल्क ले जाने की अनुमति है और अधिकतम सीमा 80 किग्रा है।
मंत्री द्वारा सदन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, ‘एसी थ्री टियर’ या ‘चेयर कार’ में यात्रा करने वाले यात्रियों को 40 किलोग्राम तक निशुल्क सामान ले जाने की अनुमति है, जो इसकी अधिकतम सीमा भी है। वहीं, प्रथम श्रेणी और ‘एसी टू टियर’ के यात्रियों को 50 किग्रा तक सामान निशुल्क ले जाने की अनुमति है, जिसकी अधिकतम सीमा 100 किग्रा है। एसी प्रथम श्रेणी के यात्री 70 किग्रा तक सामान निशुल्क ले जा सकते हैं, जबकि शुल्क देकर 150 किग्रा तक सामान ले जाया जा सकता है।
ब्रेकवैन में बुक करके ले जाना होंगे ये सामान
रेल मंत्री के अनुसार, 100 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेमी चौड़े और 25 सेमी ऊंचाई तक के बाहरी माप वाले ट्रंक, सूटकेस और बक्से को व्यक्तिगत सामान के रूप में यात्री डिब्बों में ले जाने की अनुमति है। हालांकि ट्रंक, सूटकेस और बक्से, जिनका बाहरी माप किसी भी रूप में अधिक है, तो ऐसी वस्तुओं को यात्रियों के डिब्बों में नहीं, बल्कि ब्रेकवैन (एसएलआर)/पार्सल वैन में बुक करके ले जाना होगा। वहीं कमर्शियल सामानों को निजी सामान के रूप में डिब्बों में ले जाने की अनुमति नहीं है।
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