
नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) की तीस हजारी कोर्ट (30 Hazari Court) ने एक कथित रेप केस में आरोपी टीवी एक्टर आशीष कपूर (TV actor Ashish Kapoor) को गुरुवार को जमानत दे दी। आशीष कपूर को 2 सितंबर को महाराष्ट्र के पुणे (Pune, Maharashtra) से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने पुलिस रिमांड के बाद आशीष कपूर को 6 सितंबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) भूपिंदर सिंह ने 10 सितंबर को आशीष कपूर को एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के श्योरिटी बॉन्ड के आधार पर जमानत दे दी। जमानत देते समय कोर्ट ने वकील की दलीलों, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, सीसीटीवी फुटेज आदि पर विचार किया और इस तथ्य पर भी गौर किया कि जांच के लिए आरोपी की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने पुलिस ने आरोपी की पांच दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी, जिसमें से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मध्य जिला ने सिर्फ 4 दिन की रिमांड मंजूर की थी। कोर्ट ने कहा, “हालांकि, पुलिस ने उसे तीन दिन के भीतर ही संबंधित पक्षों के सामने पेश कर दिया।” कोर्ट ने कहा कि जिन आधारों पर पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, वे ऐसे नहीं थे कि आरोपी, जो समाज में अच्छी तरह से स्थापित है, जिसका अपना स्थायी निवास है और व्यवसाय है, पुलिस के साथ सहयोग नहीं करता।
कोर्ट ने जांच में खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा, “पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए जाने के बावजूद, मोबाइल फोन बरामद करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। कानून के अनुसार, कोई तलाशी नहीं ली गई। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया।”
आशीष कपूर की ओर से वकील दीपक शर्मा, रवीश डेढ़ा, राजन ओबेरॉय और सोमेश ओबेरॉय कोर्ट में पेश हुए। पुलिस के अनुसार, यह दलील दी गई कि शिकायतकर्ता पार्टी में बहुत नशे की हालत में आई थी और उसे पार्टी में विभिन्न मेहमानों और यहां तक कि बार टेंडरों को गले मिलते देखा गया था।
वकील दीपक शर्मा ने दलील दी कि आरोपी आशीष कपूर के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। यह मामला केवल पैसे ऐंठने के इरादे से दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज कराने की आदत है। उसने इसी साल जनकपुरी थाने में अपने मकान मालिक के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी।
वकील दीपक शर्मा ने इससे पहले पुलिस हिरासत का विरोध करते हुए दलील दी थी कि कथित सह-आरोपी कपिल गुप्ता को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। इसलिए, आशीष कपूर की हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं है। कपिल गुप्ता एक एयरलाइन में पायलट हैं और रितु गुप्ता एक व्यवसायी महिला हैं।
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