
भोपाल। मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी है, अब यदि सरकार रोजगार नहीं दे पाई तो संबंधित को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यही नहीं रोजगार न देने वाले अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी भी तय होगी। उनके वेतन से राशि की वसूली होगी। राज्य में इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने इन नियमों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। राजपत्र प्रकाशन के साथ इसे लागू भी कर दिया गया है।
जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेगी सरकार
रोजगार मांगने के बाद भी यदि संबंधित को काम नहीं दिया जाता तो संबंधित पंचायत अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी तय होगी। बेरोजगारी भत्ता की वसूली उन जिम्मेदारों से होगी। साथ ही उनके खिलाफ कार्यवाही भी होगी। काम न देने का कारण भी बताना होगा। संतोषजनक जवाब न होने पर सरकार एक्शन लेगी। इसका सीधा लाभ बेरोजगारों को होगा, अधिकारी कर्मचारी काम देने में लापरवाही नहीं बरतेंगें।
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