दरभंगा (Darbhanga)। वैसे तो देश में अवैध शराब (illicit liquor) या अन्य नशीले पदार्थ बेचना कानूनी अपराध है, लेकिन लोग इस धंधे में आज भी लिप्त हैं। ऐसा ही मामला बिहार (Bihar) में देखने को मिला जहां शराबबंदी होने के बाद भी शराब ब्रिकी हो रही है। दरभंगा की सिविल कोर्ट ने पहली बार भांग बेचने के आरोप में दो शख्स को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। इतनी ही नहीं उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। माना जा रहा है कि दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में यह पहला अनोखा मामला हो।
बता दें कि भांग एक नशीला पदार्थ है। यह बिहार में काफी प्रचलित है। गांव-शहरों में गली-गली पान दुकानों पर भांग आसानी से मिल जाती है। माना जा रहा है कि अभी तक भांग बेचने के लिए किसी को भी इतनी बड़ी सजा नहीं हुई है। इस कारण यह मामला काफी चर्चा में आ गया है।
इसके अलावा दरभंगा कोर्ट ने एक शराब धंधेबाज को भी दोषी करार देते हुए 6 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने इसी साल मार्च महीने में अभियुक्त रवि जायसवाल को गिरफ्तार किया था, उसके घर से करीब 450 लीटर अवैध शराब बरामद हुई थी। कोर्ट ने उसपर एक लाख रुपये का भी जुर्माना लगाया है।
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