
मथुरा। यूपी (UP) के मथुरा (Mathura) श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले (Shri Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah Mosque case) की सुनवाई शुक्रवार को (आज) इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की कोर्ट में दोपहर दो बजे से होगी। मुस्लिम पक्ष ने केवल एक ही वाद को सुने जाने और अन्य को स्थगित करने को लेकर दिए गए प्रार्थना पत्र पर बहस होगी। साथ ही हिंदू पक्षकार वाद बिंदु तय कर केस की सुनवाई शुरू करने का प्रयास करेंगे।
हिंदू पक्षकार श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में पूर्व में न्यायालय ने प्रतिनिधि वाद तय कर दिया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देखकर मांग की थी कि केवल प्रतिनिधि वाद को ही सुना जाए और अन्य वादों को स्टे कर दिया जाए। अन्य वादियों ने इस पर एतराज जताया और कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर के मुस्लिम पक्ष की इस मांग को खारिज किए जाने को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिए थे।
इन्हीं प्रार्थनापत्रों पर न्यायालय में सुनवाई होनी है, जो दोपहर दो बजे से होगी। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अन्य मामलों पर भी सुनवाई होने की भी संभावना है। उन्होंने कहा, वह कोर्ट में इस मामले में वाद बिंदु तय किए जाने और केस को गवाही में लाए जाने की मांग रखेंगे। उनका कहना है कि मुस्लिम पक्ष बार-बार कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास सिर्फ इस लिए कर रहा है कि मुकदमे में वाद बिंदु तय न हो सकें और मुकदमा लंबे समय तक चलता रहे। उन्होंने कहा कि केस संख्या तीन (जामा मस्जिद आगरा) के मामले में भी सुनवाई होगी।
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