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US: ट्रंप को अपील अदालत से झटका, संघीय अनुदान जारी करने के लिए न्यायाधीश का आदेश रोकने से इनकार

February 12, 2025

नई दिल्ली । बोस्टन स्थित प्रथम(The first in Boston) यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स(US Circuit Court of Appeals) ने आपातकालीन अपील को खारिज(Dismissal of emergency appeal) कर दिया, लेकिन कहा कि उसे उम्मीद है कि निचली अदालत के न्यायाधीश जल्द ही अपने आदेश को स्पष्ट करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संघीय अपील अदालत से झटका लगा है। अदालत ने मंगलवार को ट्रंप प्रशासन को संघीय अनुदान और ऋणों में अरबों डॉलर जारी करने के लिए आवश्यक न्यायाधीश के आदेश को रोकने से इनकार कर दिया। राज्यों का कहना है कि संघीय निधियों पर रोक के बावजूद धन जमा है।


बोस्टन स्थित प्रथम यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने आपातकालीन अपील को खारिज कर दिया, लेकिन कहा कि उसे उम्मीद है कि निचली अदालत के न्यायाधीश जल्द ही अपने आदेश को स्पष्ट करेंगे।

न्याय विभाग का तर्क- आदेश असहनीय न्यायिक अतिक्रमण

न्याय विभाग ने तर्क दिया कि सभी संघीय अनुदान और ऋणों को चालू रखने का निचली अदालत का आदेश ‘असहनीय न्यायिक अतिक्रमण’ है। यह निर्णय रोड आइलैंड के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश जॉन मैककोनेल ने दिया, जिन्होंने पहले बताया था कि प्रशासन ने अदालत के आदेश की अवहेलना की है।

योजना से पूरे देश में फैल गई थी अराजकता

मैककोनेल लगभग दो दर्जन राज्यों द्वारा दायर मुकदमे की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा जारी किए गए सीमा-धक्का ज्ञापन के बाद संघीय अनुदान और ऋण को रोकने का दावा किया गया था। इस योजना से पूरे देश में अराजकता फैल गई थी। ट्रंप प्रशासन ने तब से उस ज्ञापन को रद्द कर दिया है, लेकिन मैककोनेल ने सोमवार को पाया कि सभी संघीय अनुदान और ऋण बहाल नहीं किए गए हैं।

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