नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के दोषी विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर बच्चों के एकाउंट में ट्रांसफर करने और सम्पत्ति का ब्योरा न देने के लिए दोषी माना था। विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में इसी फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए रिव्यू पिटीशन दायर किया था।
माल्या ने भारत में अपनी संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी की ओर से शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है। पुनर्विचार याचिका लंबे समय तक जजों के सामने नहीं लगी थी जिसकी वजह से कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से भी जवाब मांगा था।
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