
ग्वालियर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के गुना से सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के नाम पर दो राइफल और एक पिस्टल है, लेकिन उन्हें एक शस्त्र सरेंडर (Arms Surrender) करना होगा. नए नियम के तहत एक व्यक्ति अधिकतम दो हथियार ही रख सकता है, जिनके पास दो से अधिक शस्त्र है, उन्हें सरेंडर करना होगा.
बता दें ग्वालियर में 50 शस्त्र लाइसेंसधारी हैं, जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं, इनमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री सिंधिया के पास दो राइफल और एक पिस्टल हैं, लेकिन अब उन्हें एक शस्त्र सरेंडर करना होगा. ग्वालियर जिला प्रशासन ने ऐसे सभी 50 शस्त्र लाइसेंसधारियों को नोटिस भेजे हैं.
केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत एक व्यक्ति अपने पास दो हथियार ही रख सकेगा. यदि तीसरा हथियार सरेंडर नहीं किया जाता है, तो वह अवैध माना जाएगा. इस नए नियम के लागू होने के बाद अब तक 63 लोगों ने तीसरा हथियार सरेंडर कर दिया है, जबकि 50 लोग ऐसे बचे हैं, जिन्हें अपना तीसरा हथियार सरेंडर करना है. इन 50 लोगों में जनप्रतिनिधि, डॉक्टर और व्यापारी शामिल हैं. यदि ये लोग निर्धारित समय के भीतर अपने अतिरिक्त शस्त्र सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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