
भोपाल: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में अब समन या वॉरंट, ऑनलाइन तामील होगा, यानि व्हाट्सएप, ई-मेल या टेक्स्ट मैसेज (WhatsApp, Email or Text Message) पर वॉरंट और समन भेजा जाएगा. इसी के साथ व्हाट्सएप, ई-मेल, टेक्स्ट मैसेज से वारंट – समन जारी कराने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बन गया है. बता दें इसे लेकर नियम तैयार हो चुके हैं. इसे लेकर गृह विभाग (Home Department) ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
नए कानून के तहत डेढ़ महीने में नियम बनाया गया. अब सीधे कोर्ट से समन और वारंट जारी किए जा सकेंगे. जो आरोपी, गवाह या फरियादी ई-मेल, फोन नंबर या मैसेजिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए ऑनलाइन समन मान्य नहीं होंगे. ऐसे मामलों में थाने का स्टाफ वारंट समन तामील करवाएगा. ई-मेल बाउंस बैक ना होने पर तामीली मानी जायेगी. गृह विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
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