
भोपाल। मध्यप्रदेश (MP) में गेहूं (Wheat) के दाम स्थिर रखने और कालाबाजारी (Black marketing) रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। सरकार ने मार्च 2025 तक गेहूं की स्टॉक सीमा ( stock limit) तय कर दी है। इसके तहत अब थोक व्यापारी अपने गोदाम में 30 हजार टन और खुदरा व्यापारी 10 हजार टन तक गेहूं का स्टॉक रख सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तय सीमा से अधिक रखे अनाज को जब्त कर लिया जाएगा। भंडारण को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नियम पर मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
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