
केवल दो लाउडस्पीकर की अनुमति… और सडक़ों पर शोर का संग्राम
इंदौर। कलेक्टर (Collector) ने इंदौर (Indore) जिले की राजस्व सीमा में ध्वनि प्रदूषण (noise pollution) नियंत्रण हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए डीजे (DJ) संचालकों को हिदायत दी। उसके बावजूद शहर की सडक़ों पर निकल रही बरातों में 16 से 21 स्पीकर रखे जा रहे हैं। सिंधी कॉलोनी क्षेत्र से निकली बरात में शोर मचाते स्पीकरों पर बजते गीत दे दारू दे दारू बड़े दिनों के बाद मिली है दारू…पर बराती थिरकते नजर आए और प्रशासन के अधिकारियों की गाडिय़ां वहीं से निकलती रहीं। इसी तरह छावनी क्षेत्र की ही धर्मशाला में भी 21 बॉक्स का डीजे शोर मचाता रहा और राहगीर परेशान होते रहे।
केवल दो लाउडस्पीकर की अनुमति
कलेक्टर के जारी आदेशानुसार इंदौर जिले के अंतर्गत समस्त उत्सव-आयोजन के दौरान लाउडस्पीकर, बैंड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा। वहीं किसी ध्वनि मानकों के प्रावधानों के पालन में सामान्यत: मध्यम आकार के अधिकतम 2 लाउडस्पीकर की अनुमति ही सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकती है। वहीं निर्देश हैं कि लाउडस्पीकर किराए पर देने वाले वेंडर किसी भी आयोजन हेतु 2 से अधिक मध्यम आकार के लाउडस्पीकर किराए पर नहीं देंगे। उसके बावजूद शहर में उज्जैन, देवास, धार क्षेत्र से भारी मात्रा में आयोजनों में डीजे वाहन सम्मिलित हो रहे हैं।
30 जनवरी तक लगाया प्रतिबंध
नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं। उक्त आदेश के अनुसार 30 जनवरी 2026 तक रोक रहेगी, वहीं कलेक्टर ने कहा है कि प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा और वाहन जब्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आदेश के अनुसार प्रेशर हार्न के भंडारण तथा विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 द्वारा निर्धारित शेड्यूल अनुसार निर्धारित ध्वनि का स्तर मानक सीमा से बाहर प्रतिबंधित रहेगा।
1 बजे रात तक बजाते हैं स्पीकर
होटल व मैरिज गार्डन में रात्रि 1 बजे तक आयोजन चलते रहते हैं और स्पीकर भी फुल साउंड में बजाए जा रहे हैं, जबकि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, बैंड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। शासन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न प्रकरणों में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने के संबंध में प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं।
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